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उत्तराखंड

सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य उद्योग मित्र समिति की तृतीय बैठक, सीएम ने कहा संचालित औद्योगिक इकाइयों के बेहतर संचालन हेतु सरकार प्रयासरत, उद्योग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली व लीसा नीति का होगा सरलीकरण।

रुद्रपुर- मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रेडिसन होटल, रुद्रपुर के सभागार में राज्य उद्योग मित्र समिति की तृतीय बैठक सम्पन हुई। राज्य भर से बैठक में आए उद्योग मित्रों ने औद्योगिक इकाइयों की बेहतरी के लिए सुझाव दिए, समस्या रखी गई व सरकार द्वारा उद्योग नीतियों में किये गए सरलीकरण की सराहना की गई।
 बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने उद्योग मित्रों द्वारा रखे गए सुझावों की सराहना भी की। उन्होंने परस्पर संवाद पर जोर देते हुए कहा कि आज की बैठक सरकार व उद्योग मित्रों में मध्यस्थता का कार्य करेगी जिससे उत्तराखंड में उद्योग और अधिक उन्नति करेंगे। उद्योगों ने राज्य के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाई है। इससे युवाओं को रोजगार व पलायन रोकने पर भी कारगर सिद्ध हुआ है। उन्होंने विकास पुरुष व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को याद करते हुए उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में किये गए विशेष प्रयासों की सराहना भी की।
सीएम श्री धामी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के बेहतर संचालन हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यकता अनुरूप नीतियों का सरलीकरण किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक व लघुकालीक अधिकांश समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया व कार्रवाई की गई।
 आज की बैठक में आए नए मुद्दों का भी सरकार द्वारा निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान में सरकार द्वारा उद्योग की नीतियों में संशोधन किया गया है उनकी जानकारी सभी उद्योग मित्रों को होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की दुविधा न हो।
सीएम ने बैठक में उद्योग मित्रों की समस्या का समाधान करते हुए कहा कि सिडकुल की आंतरिक सड़कों का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है। खतरनाक उद्योग व किसी उद्योग की शिकायत प्राप्त होने पर ही अब औद्योगिक इकाइयों में निरीक्षण किया जाएगा। सरकार द्वारा लीसा नीति का सरलीकरण किया जाएगा व वर्तमान में समस्त औद्योगिक इकाइयों के नक्शे हेतु सीडा को अधिकृत किया गया है।
बैठक में उद्योग मित्रों द्वारा अपनी समस्या रखी गई जिसमें लीसा बिक्री नीति को हिमाचल के अनुसार संशोधित व उत्तराखंड से बाहर की इकाइयों को लीसा ले जाने पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूलने, उद्योगों के लिए जमीन की अनुमति राज्य के स्थान पर जिले से मिलने, पिरूल मिश्रित पैलेट व ब्रिकेट उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने, निर्यात इकाइयों को प्रोत्साहन देने, उद्योगों में पॉवर रॉस्टिंग की समस्या को दूर करना शामिल है।
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