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पैन कार्ड को आधार से लिंक ना किया तो पड़ेगा जुर्माना।

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 हल्द्वानी – यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यह आपके काम की खबर है। निर्धारित समय सीमा निकलने के बाद भी यदी आपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया तो न सिर्फ आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा बल्कि आपको 10000 रूपए का जुर्माना भी लग सकता है।
दरअसल सरकार पहले भी कई बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि को बढ़ा चुकी है। इस बार भी सरकार ने 31 मार्च 2022 तक अंतिम तिथि रखी है। यदि समय सीमा निकलने के बाद कोई व्यक्ति अमान्य पैन कार्ड दिखाता है, तो आयकर कानून 1961 की धारा 272 एन के तहत असेसिंग अधिकारी 10000 रूपये तक जुर्माना लगा सकता है।
इतना ही आधार से लिंक ना होने से व्यक्ति उन सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा सकेगा। जिसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है साथ ही मिस वर्ल्ड फंड और शेयर बाजार में भी निवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पैन कार्ड अमान्य होगा तो अकाउंट खुलवाने में भी मुश्किल आएगी लिहाजा 31 मार्च से पहले ही आप अपने पैन नंबर को आधार से जोड़ लें।
अगर आपके पास पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कोई सक्षम उपाय नहीं है तो आप सिर्फ एसएमएस के जरिए भी दोनों को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN लिखकर स्पेस देने के बाद 12 अंको का आधार नम्बर डालना होगा।स्पेस के बाद पेन नम्बर लिखकर, 567678 या 561561 पर मैसेज भेज सकते है।
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