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उत्तराखंड

मुख़्यमंत्री की सीबीआई जाँच पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

 

रिपोर्ट-प्रवेश राणा

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पर लगे आरोपो की जांच को लेकर हाइकोर्ट के सीबीआई जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है।बता दें कि हाईकोर्ट ने दो दिन के अंदर मुख़्यमंत्री पर लगे आरोपों की जाँच शुरू करने का आदेश दिया था जिसके बाद मुख़्यमंत्री की ओर से विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी थी जिस पर आज कोर्ट ने रोक लगा कर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर चार हप्ते में जवाब माँगा है साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को बेहद हैरान करने वाला बताया है।

 

मुख़्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर लगे आरोपों की सीबीआई जाँच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है साथ ही पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इंकार कर दिया है और सभी पक्षों से चार हप्ते में जवाब माँगा है साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को हैरान कर देने वाला बताया है और कि बिना सीएम का पक्ष सुने बिना इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है इस तरह का फैसला सुनी सरकार को और अस्थिर कर सकता है।

बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि जस्टिस अशोक भूषण की कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फैसला चौंकाने वाला है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है की सभी पक्ष चार हफ्ते में जवाब देंगे। इतना ही नही पत्रकारों के ख़िलाफ़ रद्द किए मुकदमें पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार। कोर्ट ने फैसले पर टिप्पणी करते हुवे कहा कि ऐसा आदेश कैसे पारित हो सकता है? मुख्यमंत्री इस मामले में पक्ष ही नहीं थे। उनके खिलाफ जांच की कोई मांग भी नहीं थी। यह हैरान करने वाला आदेश है।

 

 

 

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