Connect with us

उत्तराखंड

भू-कानून के उल्लंघन पर नैनीताल जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई

 

 

नैनीताल हल्द्वानी – भू-कानून उल्लंघन के मामले में नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा में खरीदी गई 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

मामले की जांच उपजिलाधिकारी नैनीताल द्वारा की गई थी। जांच में सामने आया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़, हरियाणा, के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा द्वारा ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीदी गई।

 

 

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दंपती के अलग-अलग रहने का दावा किया गया। हालांकि, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने न्यायालय के समक्ष बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है। वहीं, पूनम त्रिखा के नाम दर्ज 500 वर्ग मीटर भूमि अभी भी राजस्व अभिलेखों में अंकित है।

 

ऐसे में जिला प्रशासन ने माना कि पहले से निर्धारित भूमि सीमा के बावजूद अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

 

 

अभिलेखों के परीक्षण और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए।

 

 

जिला मजिस्ट्रेट ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया है कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कराते हुए संबंधित भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाए।

 

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को भू-कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

Ad
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड

भारत

भारत

हल्द्वानी

हल्द्वानी

रामनगर

रामनगर

Trending News

Like Our Facebook Page