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सीमा से अधिक शोर किया तो देना होगा जुर्माना, नियमों में किए परिवर्तन।

Newsupdatebharat/ Report News Sources

Delhi – दिल्ली में प्रदूषण की बात करे तो वो बढ़ता ही जा रहा है। वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण दिन-प्रतिदिन सभी अपनी सीमा से बाहर हो रहे हैं। इसलिए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए शनिवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने फैसला लिया है और एक निर्देश जारी किया हैै। तथा नियम तोड़ने के जुर्माने पर कुछ बदलाव किए गए हैं। लाउडस्पीकर के माध्यम से शोर करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना, 1 हजार केवी से अधिक डीजल जनरेटर सेट से शोर करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और शोर उत्सर्जक निर्माण उपकरण पर 50 हजार रुपए का दंड वसूला जाएगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण करने वाले सभी उपकरणों को जब्त भी किया जाएगा।

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