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उत्तराखंड

दाखिल खारिज में लापरवाही करने के चलते पटवारी और कानूनगो निलंबित

पौढ़ी- उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जिलाधिकारी ने राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षक की घोर लापरवाही के चलते दोनों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार कि मामला दाखिल खारिज से जुड़ा है जिसमें एक मृतक महिला की जमीन उसकी बेटी के बजाय उसके जेठ के बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई। जिसके बाद डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पटवारी और कानूनगो को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए  गए है
जानकारी के मुताबिक पौड़ी जिले के तहसील चौबट्टाखाल में राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद  और राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह कार्यरत हैं,  बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 में थापली गांव की एक महिला की मौत के बाद उसकी भूमि का दाखिल खारिज का फार्म भरा गया, जिसे बिना जांच के ही राजस्व निरीक्षक ने स्वीकृत कर दिया, महिला की एक बेटी है लेकिन दाखिल खारिज उसके जेठ के बेटे के नाम से चढ़ाया गया।
इतना ही नहीं इसके पश्चात 2 सप्ताह के भीतर ही व्यक्ति ने वह भूमि किसी और को बेच दी जिसके पश्चात भूमि की रजिस्ट्री के प्रपत्र तहसीलदार के पास पहुंचे। जहां तहसीलदार चौबट्टाखाल श्रेष्ठ गुनसोला ने पाया कि राजेश उप निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक ने दाखिल खारिज जारी करने में गंभीर लापरवाही दिखाई है। जबकि मृत महिला के नाम दर्ज होने का सही अंकन भी नहीं किया गया है। और दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया, इसके साथ ही अन्य कई खामियां भी पकड़ी गई।
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद और राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह रावत को निलंबित कर दिया है। डीएम ने सुरेंद्र प्रसाद चमोली को तहसील थलीसैंण और सुरेंद्र सिंह रावत को तहसील लैंसडौन से संबंध किया है और पूरे प्रकरण की जांच को लेकर एसडीएम कोर्ट द्वारा 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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