उत्तराखंड
केंद्र सरकार ने UAPA के तहत शौकत अहमद शेख को आतंकवादी घोषित किया, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के हेतु सरकार ने लिया फैसला
नई दिल्ली – केंद्र ने मंगलवार को आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू-कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में 1970 में जन्मे गुलाम नबी शेख के बेटे शौकत उर्फ शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है।
शौकत पर ” आतंकवादियों की घुसपैठ और भर्ती में सामंजस्य स्थापित करने और उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के मजबूत नेटवर्क के कारण आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल होने का भी आरोप है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंगलवार को केंद्र सरकार ने शौकत अहमद शेख को आतंकवादी घोषित किया।
“केंद्र सरकार का मानना है कि शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है।”
आदेश में उल्लेख किया गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है।
बता दें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ए) केंद्र सरकार को अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, यदि उसका मानना है कि वह आतंकवाद में शामिल है तो। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है