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उत्तराखंड

वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पति-पत्नी दोनों मिलेगा।

Newsupdatebharat Uttarakhand Dehradun Report
उत्तराखंड  –  उत्तराखण्ड में अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को प्रति माह मिलने वाली1200/- रूपए की पेंशन को बढ़ाकर 1400/ रूपए प्रति माह कर दिया गया है।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वृद्धजनों के हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, “हमारी सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए।
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