उत्तराखंड
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर 22 जनवरी तक प्रभावी रहेगा कोविड गाइडलाइन, जारी हुई नई एस.ओ.पी ।
Newsupdatebharat Uttarakhand Dehradun Report News Desk
देहरादून – उत्तराखंड में कोरोनावायरस के संक्रमण के लगातार हो प्रसार के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत द्वारा ने और गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के प्रावधानो का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक जारी कोविड-19 नाइट कर्फ्यू लगाया जाने का आदेश दिया था, जिसको 22 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही कई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव द्वारा राज्य में कोविड-19 की एसओपी जारी की गई है। जिसमें नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुलेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, हॉल,स्पा, सलून, थियेटर, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और राज्य में खेल संस्थान स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। देखिए नये एसओपी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा।
नीचे देखिए पूरे आदेश👇