उत्तराखंड
केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यु कोर्ट ने 9 अप्रैल तक सुरक्षित रखा फैसला।
नई दिल्ली – तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई कि देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ लंबित मामलों के सिलसिले में तैयारी के लिए उन्हें अपने वकील के साथ अधिक वक्त बिताने की अनुमति दी जाए।
इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया कि यह जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने कहा कि लीगल मीटिंग का गलत इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है।
केजरीवाल ने यह दावा करते हुए आवेदन दिया कि हर सप्ताह अपने वकील के साथ बस दो मुलाकातों, जैसा कि अदालत ने अनुमति दे रखी है, काफी नहीं है क्योंकि वह विभिन्न राज्यों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें विचार-विमर्श / परामर्श के लिए अधिक समय की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने अदालत से हर सप्ताह वकील के साथ मुलाकात बढ़ाकर पांच कर देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यु कोर्ट इस मामले में 9 अप्रैल को फैसला देगा।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि हम किसी राहत की मांग नहीं कर रहे है, जो मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं हम उसमें वकीलों से अतरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर जांच एजेंसी को मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको दो लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कहा जांच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर पांच लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल के साथ उस व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ एक मामला है। केजरीवाल पर छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।