उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य में कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ा।
उत्तराखंड- कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के तहत राज्य में लागू कोराना कर्फ्यू पर सरकार ने कुछ छूट के को साथ 27 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य के अंदर आवाजाही के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वालों को भी राहत दी गई है। 15 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों को उत्तराखंड आने के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट में छूट दी गई है। और जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया है। इसके अलावा प्रदेश में मंगलवार से वाटर पार्क, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की छूट दे दी गई है। साथ ही बाजार खुलने का समय भी बढ़ाया गया है और अब दुकानें सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुलेंगी। सरकार के फैसले के बाद शासन ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में नयी गाइडलाइन जारी की है।