उत्तराखंड
बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता को न्यायालय ने सुनाई 25 साल की सजा।
देहरादून: बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा। जिसमें से 40 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। बता दें कि ये अर्थदंड ना देने पर तीन महीने की सजा बढ़ जाएगी।
गौरतलब है कि शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, 17 अक्टूबर 2020 को एक महिला ने डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी थी। साथ ही बताया था कि उसकी दो बेटियों के पिता साल 2020 में डोईवाला से लापता हुए थे। तलाश के बाद भी वो नहीं मिले तो महिला खुद डोईवाला में ही दिहाड़ी मजदूरी करने लगी।
इस दौरान नजदीकियां बढ़ने के बाद महिला ने मूल रूप से ग्राम फरसा ठांगी, जिला अररिया (बिहार) और वर्तमान में डोईवाला के निवासी एक राजमिस्त्री से विवाह कर लिया। परिवार के सो जाने के बाद सौतेले पिता ने 15 वर्षीय बड़ी बेटी को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये सिलसिला चलता रहा।
दो माह तक ऐसा होते रहने के बाद 17 अक्टूबर 2020 की रात राजमिस्त्री और नाबालिग में झड़प हुई तो मां जाग गई। बाद में मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। केस की पैरवी के बाद चार नवंबर 2022 को अदालत ने फैसला सुरक्षित किया था। गुरुवार को दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर जिला जज मीना देउपा की अदालत ने सजा सुना दी।